देहरादून। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन करते हुए पुलिस, पीएसी, आईआरबी और अग्निशामक पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। संशोधित नियमावली को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया गया है।

 

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है। वहीं न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्व की भांति यथावत रहेगी। इस बदलाव से ऐसे हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा, जो पहले आयु सीमा पार होने के कारण भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते थे।

1 जुलाई के आधार पर होगी आयु की गणना

संशोधित नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों की आयु की गणना उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी, जिस वर्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। सरकार का कहना है कि इससे आयु निर्धारण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होगी।

2028 तक मिलेगी विशेष आयु छूट

अधिसूचना के मुताबिक, आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी और अग्निशामक पदों की भर्ती के लिए नियमावली लागू होने की तिथि से 31 दिसंबर 2028 तक अभ्यर्थियों को एकमुश्त विशेष आयु छूट भी प्रदान की जाएगी। यह छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के तहत लागू होगी।

किन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ?

इस संशोधन का सबसे बड़ा लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जिनकी आयु 22 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष तक है। अब ऐसे अभ्यर्थी भी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।

सरकार का कहना है कि नियमावली में किए गए इन संशोधनों का उद्देश्य वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।

प्रमुख बदलाव एक नजर में

  • अधिकतम आयु सीमा: 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष।
  • न्यूनतम आयु सीमा: 18 वर्ष (यथावत)।
  • आयु की गणना: भर्ती वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर।
  • विशेष आयु छूट: 31 दिसंबर 2028 तक निर्धारित पदों पर लागू।
  • लाभ: अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती में आवेदन का अवसर मिलेगा।

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