नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5 करोड़ 72 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। यह मामला ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति बिक्री और वहां की अदालत द्वारा दिए गए सेटलमेंट आदेश से जुड़ा हुआ था।

फैमिली कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा पारित संपत्ति बंटवारा आदेश भारतीय कानून के अनुरूप नहीं है और इसे भारत में लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी न्यायालय को इस वैवाहिक विवाद की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था।
2 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा दिए गए आदेश में दोनों पक्षों की वैश्विक संपत्तियों का बंटवारा किया गया था, जिसमें भारत स्थित संपत्तियां भी शामिल थीं। हालांकि, भारतीय अदालत ने उस फैसले पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
धवन की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने भारत में अपनी आय से संपत्तियां खरीदी थीं, लेकिन कथित तौर पर उन्हें पूर्व पत्नी के नाम दर्ज कराने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि विदेशी अदालत का आदेश हिंदू विवाह अधिनियम और भारतीय वैवाहिक कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ है।
