नैनीताल। दस साल से चल रहे प्रेम संबंध को नैनीताल हाईकोर्ट ने अब शादी की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड के युवक और हरियाणा की युवती की शादी पुलिस सुरक्षा में संपन्न हो।

मामले में युवती के परिजनों द्वारा उन्हें नजरबंद किए जाने की शिकायत के बाद प्रेमी युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आदेशानुसार हरियाणा पुलिस ने युवती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया, जबकि प्रेमी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहा।

सुनवाई के दौरान युवती ने स्पष्ट कहा कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है और अब परिवार भी इसके लिए सहमत है। युवती की मां ने कहा कि पहले विरोध था, लेकिन अब बेटी की खुशी में ही उनकी खुशी है।

कोर्ट ने निर्देश दिए कि विवाह से एक दिन पहले दोनों परिवार यमुनानगर थाना में उपस्थित हों। शादी के दौरान भी पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करेगी ताकि कोई व्यवधान न आए।

इस आदेश के बाद प्रेम युगल लगभग दस साल के रिश्ते को अदालत और पुलिस सुरक्षा के तहत विवाह के माध्यम से पूर्णता देगा।

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