नई दिल्ली: भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक नई चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका में स्टूडेंट्स, वर्कर्स या विज़िटर्स अगर तय समय सीमा से अधिक रुकते हैं तो उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरस्टे करने वालों का वीजा तुरंत रद्द हो सकता है, उन्हें देश से बाहर भेजा जा सकता है और भविष्य में वीजा मिलने की संभावना भी खत्म हो सकती है।

Admit Until Date बनाम Visa Expiry Date

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह अंतर साफ किया—

  • Admit Until Date (प्रवेश की अंतिम तिथि): फॉर्म I-94 पर दी जाती है और यह बताती है कि आप अमेरिका में कब तक कानूनी रूप से रह सकते हैं।

  • Visa Expiry Date (वीजा समाप्ति तिथि): यह केवल यह तय करती है कि आप किस तारीख तक अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं।

 मतलब यह कि आपका वीजा वैध होने के बावजूद अगर आप I-94 पर दर्ज समय सीमा से ज्यादा रुकते हैं, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

किन पर लागू होता है यह नियम?

यह नियम खासकर B-1/B-2 विज़िटर वीजा, F-1 स्टूडेंट वीजा और H-1B वर्क वीजा धारकों पर लागू होता है। इन वीज़ा धारकों को—

  • समय पर अमेरिका छोड़ना होगा,

  • या फिर वीजा एक्सटेंशन/स्टेटस बदलवाना होगा।

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

  • वीजा तुरंत रद्द किया जा सकता है।

  • डिपोर्टेशन (देश से निकाला जाना) तय है।

  • भविष्य में वीजा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

 अमेरिकी दूतावास ने साफ कहा है कि ओवरस्टे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *