गुजरात के अमरेली जिले से एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 26 वर्षीय दलित युवक निलेश राठौड़ को कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला क्योंकि उसने एक दुकानदार के नाबालिग बेटे को ‘बेटा’ कहकर संबोधित किया था। युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले ने तूल पकड़ा, तो पुलिस हरकत में आई और अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है।


कैसे शुरू हुआ विवाद?

16 मई को निलेश राठौड़ अपने कुछ साथियों के साथ अमरेली-सावरकुंडला रोड पर एक भजिया स्टॉल के पास खड़ा था। पास की एक दुकान से वह स्नैक्स लेने गया और वहीं मौजूद दुकानदार के बेटे को ‘बेटा’ कहकर उससे एक पैकेट निकालने के लिए कहा। इस मामूली सी बात पर दुकानदार भड़क गया और बहस के बाद राठौड़ पर लोहे की कड़छी से हमला कर दिया।

जातिसूचक गालियां और बर्बर हमला

बात इतनी बढ़ी कि दुकानदार ने अपने साथियों को बुला लिया। आरोप है कि राठौड़ और उसके साथियों को जातिसूचक गालियां दी गईं और डंडों, हसियों से जमकर पीटा गया। हमलावर कहते रहे, “नीची जाति के होकर भी खुद को ऊपर समझते हो?” घायल हालत में राठौड़ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।


विधायक जिग्नेश मेवाणी धरने पर बैठे

घटना के बाद कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने फेसबुक पर लिखा,
“निलेश की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने एक बच्चे को ‘बेटा’ कह दिया था। यह क्रूर जातिवाद का घिनौना चेहरा है। हम मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को 5 एकड़ जमीन या सरकारी नौकरी दी जाए और केस को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए।”


पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पहले पुलिस ने एफआईआर में चार आरोपियों के नाम दर्ज किए: दुकानदार भरवाड़, विजय टोता, भावेश मुंधवा और जतिन मुंधवा। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हमले में 11 लोग शामिल थे। अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। दो अन्य की तलाश की जा रही है।


किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं:

  • IPC की धारा 118(1): जानलेवा चोट पहुंचाना

  • धारा 115(2): जानबूझकर नुकसान पहुंचाना

  • धारा 189(2)(4): गैरकानूनी भीड़ बनाना

  • धारा 191(2)(3): हथियारों के साथ दंगा

  • SC/ST एक्ट के तहत जातीय उत्पीड़न

  • गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 135


एसपी ने क्या कहा?

अमरेली जिले के एसपी संजय खरात ने बताया, “एफआईआर में नामित चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में कुल 11 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है।”

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