अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को बड़ा झटका लगा है। रंगदारी और जमीन कब्जाने के मामले में सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल अली झांसी जेल में बंद है। कुछ समय पहले ही उसे प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल स्थानांतरित किया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला 26 अप्रैल 2023 का है। प्रयागराज के चकिया इलाके के प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में अतीक के बेटों उमर और अली अहमद समेत छह लोगों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुस्लिम को जबरन गाड़ी में बैठाकर अतीक के दफ्तर में बंद किया, उसकी पिटाई की और एक कीमती जमीन को अपने नाम बैनामा करने का दबाव डाला।
पीड़ित के मुताबिक, डर के कारण उन्होंने कुछ दिन बाद अतीक के गुर्गे असद कालिया को 1 करोड़ 20 लाख रुपये दिए, जो मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी का हिस्सा था।
कोर्ट का निर्णय:
सेशन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सबूत मजबूत और ठोस हैं। अगर आरोपी को जेल से बाहर आने दिया गया, तो जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने यह फैसला पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर सुनाया।