सीएम धामी की घोषणा के 10 दिन में जारी हुआ शासनादेश

देहरादून: उत्तराखंड राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा के 10 दिन के भीतर ही राज्य सरकार ने विद्युत सब्सिडी से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है।

 

सब्सिडी की घोषणा

इस नए शासनादेश के अनुसार, 100 यूनिट तक के मासिक विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे कि उनके वित्तीय बोझ में कमी आ सके।

हिम-आच्छादित क्षेत्रों में भी राहत

सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी आदेश के तहत, उत्तराखंड के हिम-आच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट तक के मासिक विद्युत उपभोग वाले उपभोक्ताओं को भी 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाएगा, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष राहत प्रदान की जा सके।

अन्य उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएँ

इसके अलावा, अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक है और मासिक उपभोग 100 यूनिट तक है, उन्हें भी 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सब्सिडी का प्रभावी तारीख

यह सब्सिडी 1 सितम्बर, 2024 से की गई विद्युत खपत पर लागू होगी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। बिजली के बिल में सब्सिडी का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा, विशेष रूप से पर्वतीय और हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को।”

निष्कर्ष

इस सब्सिडी योजना से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि यह ऊर्जा के उचित उपयोग को भी प्रोत्साहित करेगी। राज्य सरकार के इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निश्चित रूप से लाभ होगा, और उन्हें बिजली की खपत में होने वाले खर्चों में कमी देखने को मिलेगी।

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