उत्तराखंड में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी या यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होने के बावजूद कई दुकानों पर इसका पालन नहीं हो रहा है। रुद्रपुर में सोमवार को की गई पड़ताल में मिठाइयों के काउंटर पर कीमत के टैग तो मिले, लेकिन उनकी निर्माण तिथि और इस्तेमाल की अंतिम तारीख दर्ज नहीं थी। वहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में भी अनियमितताएं सामने आईं। विभाग ने दो बेकरी संचालकों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के आदेश के तहत लागू नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और उन्हें इस्तेमाल करने की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है। इसके बावजूद शुरुआती निरीक्षण में दुकानदारों की ओर से नियमों की अनदेखी सामने आई।

छह दुकानों की जांच, मिठाई के दो नमूने लिए
खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या ने बताया कि विभागीय टीम ने रुद्रपुर के मुख्य बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई और बेकरी की छह दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई के दो नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।
निरीक्षण में नेशनल बेकरी और साहनी बेकरी के उत्पादों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं मिली। इस पर दोनों दुकानों को नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा एसके बेकरी, मेन मार्केट का भी निरीक्षण किया गया। संचालक को साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य गुणवत्ता से जुड़े मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
संयुक्त निदेशक खाद्य विभाग ललित मोहन पांडेय ने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा। त्योहारों के दौरान निरीक्षण में तेजी लाई जाएगी और नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
त्योहारों में बढ़ती मांग के बीच गुणवत्ता पर सवाल
त्योहारी सीजन में मिठाई, दूध, घी और खोये की मांग बढ़ जाती है। इस दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट और खराब गुणवत्ता का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में निर्माण तिथि और इस्तेमाल की अंतिम तारीख की जानकारी ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में खरीदार यह तय करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं कि मिठाई कितनी पुरानी है और उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
खरीदारी के दौरान मिठाई की गंध, बनावट और रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। दुकानों में मिठाइयों को ढककर रखा जाना और काउंटर की साफ-सफाई बनाए रखना जरूरी है। पैक मिठाई खरीदते समय पैकेट की सील, निर्माता का नाम, सामग्री, शुद्ध वजन और अन्य जरूरी विवरण भी जांचने चाहिए।
बाजपुर में 11 मिठाई विक्रेताओं को नोटिस
बाजपुर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को नगरीय क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा शाह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान मिठाई के डिब्बों और ट्रे पर पैकिंग व एक्सपायरी डेट से जुड़ी जानकारी दर्ज नहीं मिली।
विभाग ने अनियमितताएं मिलने पर 11 मिठाई विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए। दुकानदारों को तीन दिन के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सतपाल किराना स्टोर से चाय का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरी और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। रुद्रपुर और बाजपुर में हुई जांच के बाद अब दुकानों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी या यूज बाई डेट प्रदर्शित करने के नियम का पालन सुनिश्चित कराना विभाग के लिए अहम होगा।

