रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। बिना मान्यता संचालित हो रहे एक निजी विद्यालय के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत मिलने के बाद मलिक कॉलोनी स्थित Blue Diamond Academy को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

26 दिसंबर की शिकायत के बाद जांच
शिकायतकर्ता अनिल कुमार कम्बोज ने 26 दिसंबर 2025 को सीएम हेल्पलाइन में आरोप लगाया था कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहा है। पूर्व में उप शिक्षा अधिकारी की जांच में भी स्कूल को शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का उल्लंघन करते हुए पाया गया था।
जांच के दौरान संस्थान को तत्काल संचालन बंद करने की चेतावनी दी गई थी और आदेश का पालन न करने पर एक लाख रुपये के अर्थदंड और कठोर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके बावजूद स्कूल का संचालन जारी रखा गया।
आरटीई की धारा 18 के तहत कार्रवाई
विभागीय निर्देशों की अनदेखी को आरटीई एक्ट की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। शिकायत में विद्यालय को सीलबंद करने, जुर्माना लगाने, संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।
मुख्य शिक्षा अधिकारी Kunwar Singh Rawat ने 6 फरवरी को उप शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। 16 फरवरी को सौंपी गई रिपोर्ट में विद्यालय के संचालन की पुष्टि होने के बाद बंदी के आदेश जारी कर दिए गए।
छात्रों का सत्र प्रभावित नहीं होगा
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि प्रबंधन आदेशों का पालन नहीं करता है तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करेगा, ताकि उनका शैक्षणिक सत्र बाधित न हो।
अप्रैल से पहले विशेष अभियान
अप्रैल में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कोई भी शिक्षण संस्थान बिना मान्यता के संचालित न हो सके।
