देहरादून: परिवहन विभाग में नियमों के सख्त अनुपालन का एक अहम मामला सामने आया है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के उपयोग में रहे अनुबंधित वाहन का रोड टैक्स समय पर जमा न होने पर चालान की कार्रवाई की है। इसके साथ ही वाहन स्वामी को जुर्माना शीघ्र जमा करने के निर्देश देते हुए देरी की स्थिति में अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की चेतावनी भी दी गई है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग में पिंटू कुमार के नाम से अनुबंधित बुलेरो वाहन (पंजीकरण संख्या यूके-07-टीई-1818) एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र द्वारा उपयोग किया जा रहा था। रिकॉर्ड जांच में सामने आया कि वाहन का रोड टैक्स केवल दिसंबर माह तक ही जमा था, जबकि टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई थी। निर्धारित समय सीमा में टैक्स जमा न होना मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।
रिकॉर्ड सत्यापन में उजागर हुई चूक
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी द्वारा वाहन से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच किए जाने पर टैक्स भुगतान में लापरवाही की पुष्टि हुई। इसके बाद तत्काल प्रभाव से वाहन का चालान काटा गया। आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन के मामलों में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी।
मोटरयान अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधान
आरटीओ प्रशासन के अनुसार, रोड टैक्स का समय पर भुगतान न करना मोटरयान अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों में बकाया टैक्स के साथ नियमानुसार पेनल्टी भी वसूली जाती है। यदि जुर्माने की राशि समय पर जमा नहीं की जाती है, तो आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
अन्य अनुबंधित वाहनों की जांच तेज
इस प्रकरण के बाद परिवहन विभाग में संचालित अन्य अनुबंधित वाहनों की भी जांच शुरू कर दी गई है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वाहनों के टैक्स, फिटनेस और अन्य वैधानिक दस्तावेज पूरी तरह अद्यतन हों।
नियमों पर सख्त संदेश
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने दोहराया कि रोड टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी, लेकिन संबंधित स्तर पर लापरवाही सामने आई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और नियम सभी के लिए समान हैं।
