डोईवाला (देहरादून)। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने डोईवाला क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए बिना अनुमति संचालित इन्तजामिया कमेटी जामा मस्जिद को सील कर दिया है। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

एमडीडीए के अनुसार, मामला ग्राम कण्डोगल, कुड़ियाल गांव, थानों तहसील डोईवाला का है। यहां पहले से निर्मित एक आवासीय भवन के प्रथम और द्वितीय तल पर करीब 20×40 फीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति और वैधानिक अनुमति के मस्जिद का संचालन किया जा रहा था। जांच में यह निर्माण प्राधिकरण के नियमों के विपरीत पाया गया।
प्राधिकरण ने 21 नवंबर 2024 को उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्माण और संचालन पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद मस्जिद कमेटी की ओर से न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही शमन मानचित्र या जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
निर्धारित सुनवाई की तिथियों पर भी विपक्षी पक्ष द्वारा कोई वैध प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अभियंताओं की तकनीकी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के रिकॉर्ड में थानो न्याय पंचायत क्षेत्र का कोई मदरसा पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी पुष्टि की कि संबंधित मस्जिद वक्फ अभिलेखों में दर्ज नहीं है।
एमडीडीए का कहना है कि लगातार शिकायतें मिलने और दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने से यह स्पष्ट हुआ कि प्रकरण को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा था। सभी उपलब्ध अभिलेखों, तकनीकी आख्या और कानूनी प्रावधानों के आधार पर अवैध निर्माण को सील करने का आदेश पारित किया गया, जिसे मौके पर लागू किया गया।
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए गए किसी भी निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों को पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। सुनियोजित विकास और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
वहीं एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि यह कार्रवाई उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के तहत पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्ती बरती जाएगी।
