रुद्रपुर: महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम ने 15 फरवरी तक अपने-अपने क्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में शिवभक्त मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लाकर विभिन्न शिवालयों में अर्पित करते हैं। ऐसे में धार्मिक भावनाओं के सम्मान और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार, निगम क्षेत्र में कच्चे और पके दोनों प्रकार के मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश मीट की दुकानों के साथ-साथ होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में मांसाहारी व्यंजन परोसने पर भी लागू होगा। नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने पुलिस, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम की टीमें नियमित निरीक्षण कर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगी। प्रशासन ने व्यापारियों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि पर्व की गरिमा और सौहार्द बनाए रखने में सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

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