एफएनएन, नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उपनल कर्मियों के मामले में दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने के प्रकरण में अब मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को अवमानना नोटिस भेजा है। इस मामले में 12 जून को सुनवाई होगी।

उपनल कर्मियों की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में एक आदेश जारी कर नियमावली के तहत उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के आदेश जारी किए थे। इस आदेश को सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई लेकिन उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बावजूद सरकार की ओर से आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यही नहीं सरकार उपनल कर्मियों को हटा कर नियमित नियुक्ति की जा रही है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में उपनल कर्मियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई को अदालत ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना नोटिस जारी किया था। आज उपनल कर्मियों की ओर से कहा गया कि राधा रतूड़ी सेवानिवृत्त हो गई हैं और उनकी जगह नए मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन बन गए हैं। इसके बाद अदालत ने नव नियुक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया है।

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